भारत में, वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु के) और सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के) को आयकर में विशेष छूट और लाभ प्राप्त होते हैं। ये नियम उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं।
इस लेख में, हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट, लाभ, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे।वरिष्ठ नागरिकों की आयकर छूट का मुख्य उद्देश्य उन्हें उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
इस लेख में हम उन सभी प्रमुख बिंदुओं को शामिल करेंगे जो वरिष्ठ नागरिकों को अपने कर दायित्व को समझने में मदद करेंगे।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम | विवरण |
---|---|
वरिष्ठ नागरिकों की आयकर छूट | 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए |
सुपर वरिष्ठ नागरिकों की छूट | 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए |
कर छूट की सीमा | वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹3 लाख; सुपर वरिष्ठों के लिए ₹5 लाख |
मानक कटौती | ₹50,000 से ₹75,000 तक (नए कर शासन के तहत) |
चिकित्सा बीमा कटौती | ₹50,000 तक की कटौती |
अग्रिम कर भुगतान से छूट | व्यवसाय से आय नहीं होने पर छूट |
रिवर्स मॉर्गेज योजना का लाभ | पूंजीगत लाभ कर से छूट |
आयकर स्लैब और कटौतियाँ
आयकर स्लैब वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर FY 2024-25 के लिए आयकर स्लैब की जानकारी दी गई है:
- ₹3,00,000 तक: कोई कर नहीं
- ₹3,00,001 से ₹5,00,000 तक: 5% कर
- ₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक: 20% कर
- ₹10,00,000 से अधिक: 30% कर
सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष और उससे अधिक) के लिए ये स्लैब निम्नलिखित हैं:
- ₹5,00,000 तक: कोई कर नहीं
- ₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक: 20% कर
- ₹10,00,000 से अधिक: 30% कर
मानक कटौती और चिकित्सा बीमा
वरिष्ठ नागरिकों को मानक कटौती का लाभ मिलता है। यदि वे वेतन या पेंशन प्राप्त करते हैं तो वे ₹50,000 की कटौती प्राप्त कर सकते हैं।
नए कर शासन के तहत यह राशि बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है।इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर भी कटौती का लाभ उठा सकते हैं। वे इस श्रेणी में ₹50,000 तक की कटौती प्राप्त कर सकते हैं।
रिवर्स मॉर्गेज योजना
वरिष्ठ नागरिक जो अपनी संपत्ति को रिवर्स मॉर्गेज योजना के तहत स्थानांतरित करते हैं उन्हें पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं देना होता है। यह योजना उन्हें मासिक किस्तों में धन प्राप्त करने की अनुमति देती है।
अग्रिम कर भुगतान से छूट
वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर भुगतान से छूट दी गई है यदि उनकी आय व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि यदि उनकी कुल आय ₹10,000 या उससे कम है तो उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।
महत्वपूर्ण बातें
- आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता: यदि वरिष्ठ नागरिक की कुल आय ₹3 लाख से कम है तो उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती।
- ध्यान देने योग्य बातें: यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का जन्म 1 अप्रैल को होता है तो उसे उस वर्ष 31 मार्च को 60 या 80 वर्ष का माना जाएगा।
- धारा 80TTB: इस धारा के तहत वरिष्ठ नागरिक बैंक या डाकघर की जमा राशि पर ₹50,000 तक की कटौती प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये टैक्स नियम और लाभ उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। सही जानकारी और सही समय पर इन लाभों का उपयोग करना आवश्यक है ताकि वे अपने रिटायरमेंट जीवन का आनंद ले सकें।
इस लेख में प्रस्तुत जानकारी से वरिष्ठ नागरिक अपने टैक्स संबंधी निर्णय बेहतर तरीके से ले सकेंगे।इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों और उपलब्ध लाभों का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकें और अपने जीवन को आरामदायक बना सकें।